रायपुर। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने अपराध और अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात आदतन बदमाश मुस्कान रात्रे को जिला बदर कर दिया है। पुलिस कमिश्नर ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(ख) के तहत आदेश जारी कर उसे 3 माह के लिए रायपुर समेत छह जिलों की सीमाओं से बाहर रहने का निर्देश दिया है।
पुलिस के अनुसार मुस्कान रात्रे के खिलाफ अवैध मादक पदार्थों और शराब की बिक्री, मारपीट, धमकी, हत्या के प्रयास तथा गांजा तस्करी सहित 20 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। लगातार कार्रवाई और प्रतिबंधात्मक उपायों के बावजूद उसकी गतिविधियों में सुधार नहीं देखा गया।
मध्य जिला पुलिस द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन, आपराधिक रिकॉर्ड, स्वतंत्र गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों के परीक्षण के बाद यह कार्रवाई की गई। जिला बदर आदेश के तहत मुस्कान रात्रे को रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद और बलौदाबाजार-भाटापारा जिलों की राजस्व सीमाओं से 3 माह तक बाहर रहना होगा।
पुलिस का मानना है कि इस कार्रवाई से अपराधी के प्रभाव क्षेत्र को समाप्त करने, अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने तथा आम नागरिकों और व्यापारियों में व्याप्त भय का माहौल खत्म करने में मदद मिलेगी। आदेश का उल्लंघन कर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने पर उसके खिलाफ अलग से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
रायपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए ऐसे तत्वों के विरुद्ध आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
— N भारत न्यूज
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